संयुक्त शिक्षा निदेशक अवमानना के दोषी करार, एलटी ग्रेड टीचर चयन 2014 रद्द करने पर फंसे JD
संयुक्त शिक्षा निदेशक अवमानना के दोषी करार, एलटी ग्रेड टीचर चयन 2014 रद्द करने पर फंसे JD
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ अजय कुमार द्विवेदी को जानबूझकर न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दिया है और 20 मार्च 2017 को आरोप निर्मित करने के लिए तलब किया है।1यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने विपिन कुमार शर्मा की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह व प्रभाकर अवस्थी ने बहस की। याचिका के अनुसार राजकीय
इंटर कालेज के 6645 स्नातक शिक्षक (एलटी ग्रेड) भर्ती मामले में कई लोगों की नियुक्ति की गयी और तमाम लोगों को यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि चयन रद कर दिया गया है। इस आधार पर चयनित याची को नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया गया। जिस पर दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने काउंसिलिंग के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने विपक्षी को तीन माह का समय दिया था। आदेश का पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि याची दिव्यांग है और एलटी ग्रेड टीचर चयन 2014 रद कर दिया गया है।
इंटर कालेज के 6645 स्नातक शिक्षक (एलटी ग्रेड) भर्ती मामले में कई लोगों की नियुक्ति की गयी और तमाम लोगों को यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि चयन रद कर दिया गया है। इस आधार पर चयनित याची को नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया गया। जिस पर दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने काउंसिलिंग के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने विपक्षी को तीन माह का समय दिया था। आदेश का पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि याची दिव्यांग है और एलटी ग्रेड टीचर चयन 2014 रद कर दिया गया है।
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